पूर्व सरपंच मुरारी शर्मा की हत्या करने वाले सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास*

*पूर्व सरपंच मुरारी शर्मा की हत्या करने वाले सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास* न्यायालय- श्री सुनील कुमार, एडीजे द्वितीय हटा, जिला-दमोह, म.प्र. सत्र प्रकरण क्रमांक – 88/21 थाना - हटा (अपराध क्रमांक – 324/21 ) धारा – 302/149 ,341 ,323/149, 148, भादवि, 25(1-बी), 27 आर्म्स एक्ट आरोपी – 1. मधु उर्फ रामनारायण शर्मा पिता दयाराम शर्मा 2. दयाराम शर्मा पिता कंछेदी लाल शर्मा 3. सरोज शर्मा पति स्व . लक्ष्मीनारायण शर्मा 4. मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा पिता दयाराम शर्मा 5. हरि उर्फ हरिनारायण शर्मा पिता दयाराम शर्मा 6. गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा पिता दयाराम शर्मा 7. विजय शर्मा पिता गनेश प्रसाद शर्मा 8. राहुल शर्मा पिता गनेश प्रसाद शर्मा 9. रोहित शर्मा पिता गनेश प्रसाद शर्मा 10. धर्मेंद्र शर्मा पिता जमना शर्मा सभी निवासी – ग्राम जमुनिया, थाना- हटा, जिला- दमोह (म.प्र.) सजा – आरोपी 1. मधु उर्फ रामनारायण शर्मा, 2.दयाराम शर्मा 3.सरोज शर्मा 4. मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा , 5. हरि उर्फ हरिनारायण शर्मा, 6. गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा, 7. विजय शर्मा, 8. राहुल शर्मा 9. रोहित शर्मा 10. धर्मेंद्र शर्मा, सभी आरोपीगण को पृथक –पृथक धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रू. का अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. का अर्थदंड, धारा 341भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू. अर्थदंड, धारा 323/149 भादवि (04 काण्ट्स ) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड । साथ ही मधु उर्फ रामनारायाण शर्मा एवं मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा को धारा 25(1-बी), 27 आर्म्स एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000- 1000 रू. का अर्थदंड। *अभियोजन कहानी-* संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि पीडित प्रियांक शर्मा ने इस आशय की रिपोर्ट थाना हटा में दर्ज करवाई कि वह ग्राम कुमी, थाना- हटा जिला- दमोह में रहता है , दिनॉक 01.07.2023 को सुबह करीब 08.15 बजे वह अपने बडे पिता मुरारी शर्मा, मॉ किरन शर्मा, बडी मॉ अशोक रानी शर्मा, दादी मौतन दुलैया शर्मा और चचेरा भाई कार्तिक शर्मा तथा भतीजी प्रिया शर्मा के साथ बडे पापा की बोलेरो वाहन से दमोह में रहने वाले रिश्तेदार भोले शर्मा के यहॉ शादी समारोह में जा रहे थे। गाडी बडे पापा मुरारी शर्मा चला रहे थे, करीबन 20 मिनिट बाद जैसे ही हम लोग ग्राम पटना से ग्राम रोडा के बीच गोपाल पटैल के खेत के पास पहॅुचे तो वहॉ रोड पर आरोपीगण मधु शर्मा उर्फ रामनारायण शर्मा, मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा आदि लोग एवं उनके परिवार के हरि उर्फ हरिनारायण शर्मा, गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा , दयाराम शर्मा, रोहित शर्मा, विजय शर्मा, राहुल शर्मा, धमेन्द्र शर्मा और सरोज शर्मा सभी ट्रेक्ट्रर , स्कारर्पियो, बोलेरो तथा जेसीबी से रोड घेरे हुए थे। जिससे बडे पापा ने बोलेरो गाडी रोकर खडी कर दी। उन लोगो को देखकर उसने अपने बडे भाई अशोक शर्मा को फोन लगाकर सूचना दी। इतने में मधु शर्मा ने जेसीबी मशीन से उनकी बोलेरो गाडी में लोडर मारकर बोलेरो गाडी को रोड से नीचे गिरा दिया। हम लोगों की बुलेरो गाडी पलट गई थी, तब वह और मुरारी शर्मा बुलेरो गाडी से बाहर निकले और भागने लगे तो देखा कि मधु शर्मा , मुडी शर्मा और हरि शर्मा हाथों में बंदूक लिये हुए थे, जबकि गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा,दशराम शर्मा, रोहित शर्मा, विजय शर्मा, राहुल शर्मा, धमेन्द्र शर्मा और सरोज शर्मा आदि हाथों में लाठी-डंडा लिये हुए थे। उसे मुडी शर्मा ने पकड लिया और उसके माथे पर बंदूक का बट मार दिया, जिससे उसे माथे पर सामने की ओर दाहिने तरफ चोट आई। तभी मधु शर्मा ने मॉ बहिन की गाली बकते हुए बोला कि आज इन लोगो को नही छोडेगे, जब मुरारी शर्मा ने गाली देने से मना किया तो गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा, दयाराम शर्मा, रोहित शर्मा, विजय शर्मा, राहुल शर्मा, धमेन्द्र शर्मा ने मुरारी शर्मा पर जान से मारने की नियत से लाठी डंडो से हमला कर दिया, तो मुरारी शर्मा बदहवास हो गये और कुछ भी न करने की स्थिति में आ गये तभी मुडी शर्मा ने अपना बाया घुटना मुरारी शर्मा पिताजी के सीने पर रखकर हाथ में ली हुई बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मार दी जो मौका देखकर मधु शर्मा और हरि शर्मा ने भी अपनी बंदूक से मुरारी शर्मा के चेहरे पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, मुरारी शर्मा को गोली लगने से मॅुह से खून की धार बह निकली और मुरारी शर्मा जमीन पर ही छटपटाने लगे और कुछ देर बाद उनकी जान निकल गई। यह देखकर में डर के मारे भागने लगा तो आरोपीगणों ने उस पर भी जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर किया पर उसे गोली नही लगी। आरोपी हरि शर्मा और सरोज शर्मा ने उसकी दादी मौतन दुलैया , बडी मॉ अशोक रानी और उसकी मॉ किरन शर्मा को गाडी में से निकाल कर आरोपी हरि शर्मा ने बंदूक की बट से और आरोपिया सरोज शर्मा ने लाठी से मारपीट की, जिससे उन्हें छोटे आई। इसी प्रकार आरोपीगणों ने कार्तिक शर्मा व भतीजी प्रिया शर्मा के साथ धक्का मुक्की की थी। फिर सभी आरोपीगण घटना स्थल से भाग गये थे । विवेचना दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्व अपराध सिद्व पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीवद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यापयालय द्वारा आरोपी मधु उर्फ रामनारायण शर्मा, दयाराम शर्मा, सरोज शर्मा, मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा, हरि उर्फ हरिनारायण शर्मा, गुड्डन उर्फ जयनारायण शर्मा, विजय शर्मा, राहुल शर्मा , रोहित शर्मा एवं धर्मेंद्र शर्मा सभी आरोपीगण को पृथक –पृथक धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रू. का अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. का अर्थदंड, धारा 341भादवि में 01 माह का कारावास व 500 रू. अर्थदंड, धारा 323/149 भादवि (04 काण्ट्स् ) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड, साथ ही मधु उर्फ रामनारायाण शर्मा एवं मुडी उर्फ राजेन्द्र शर्मा को धारा 25(1-बी), 27 आर्म्स एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू. के अर्थदंड दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई। उक्त( प्रकरण चिन्हित सनसनी खेज मामला था।

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