अवैध गांजा लिए पकड़े गए आरोपीगण को हुई सजा
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सितंबर 29, 2023
*अवैध गांजा लिए पकड़े गए आरोपीगण को हुई सजा*
न्यायालय - सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला दमोह
आरोपीगण-
01. रामकृष्ण पिता ईश्वर प्रसाद कुर्मी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया घोना पथरिया जिला दमोह
02. रम्मू पिता मुकुंदी विश्वकर्मा, उम्र 34वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 5 पथरिया जिला दमोह (म0प्र0)
*सजा- आरोपीगण को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट में 03-03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं ₹10000-10000 अर्थदंड से दंडित किया गया।*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*-
मामले के पेरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा बताया गया कि, अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 24.03.2019 उपनिरीक्षक सिलास कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दमोह तरफ से दो व्यक्ति एक सिल्वर रंग की स्कारपियो कमांक एम.पी.34 डी 0352 से अवैध रूप से गांजा लेकर पथरिया की और आने वाले हैं उक्त मुखबिर सूचना तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये स्थान के लिए निकले घटनास्थल खेजरा खैरमाता मंदिर दमोह रोड पहुंचकर उक्त स्कॉर्पियो का इंतजार किया कुछ देरबाद एक सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दमोह तरफ पथरिया की तरफ आते दिखी जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोककर नाम पता पूछा एवम तलाशी ली गई अभियुक्त क्रमांक 2 रम्मू ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक सफेद रंग के थैले में खाकी रंग के प्लास्टिक के टेप में लिपटा हुआ एक पैकेट जैसे मादक पदार्थ गांजे जैसी वस्तु मिली जिसकी जामा तलाशी में पहने हुए लोवर में 100 का नोट रखें मिला तथा पीछे बैठे अभियुक्त क्रमांक 01 के पास एक सफेद रंग के थैले में खाकी रंग के टेप से लिपता हुआ एक पैकेट मिला जिसे गांजे जैसी गंध वाली वस्तु रखे मिला अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद उक्त पैकेटो को खोलकर देखने पर गांजा जैसा पदार्थ मिला , जिसे रगड़कर, सूंघकर व जलाकर देखने पर मादक पदार्थ *गांजे* की पुष्टि होने पर पहचान पंचनामा तैयार किया गया अभियुक्त रम्मू के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम एवम अभियुक्त रामकृष्ण के कब्जे से 02 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे होना पाया गया, उक्त घटना पर थाना पथरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट में 03-03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं ₹10000-10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी *विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चंद पटैल के निर्देशन* में की गई ।