अवैध रूप से कटा एवं कारतूस रखने वाले आरोपी को हुई सजाआरोपी धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष की अवधि का कारावास एवं 500रू.अर्थदंड से दंडित किया गया।*

*अवैध रूप से कटा एवं कारतूस रखने वाले आरोपी को हुई सजा* न्यायालय - श्रीमान सुशील कुमार अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दमोह आरोपी- प्रहलाद बसोर पिता गोकुल बसोर , उम्र 48वर्ष, ग्राम खमरिया नोहटा जिला दमोह (म0प्र0) *सजा- आरोपी धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष की अवधि का कारावास एवं 500रू.अर्थदंड से दंडित किया गया।* *घटना का संक्षिप्त विवरण*- . अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2019 को ए.एस.आई. संजय सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फरार वारंटी प्रहलाद बसोर अपने घर के सामने ग्राम खमरिया मौजीलाल में कोई गंभीर वारदात घटित करने के उद्देश्य से घूम रहा है सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक क्रमांक 641 रविशंकर, आरक्षक क्रमांक 295 भगवत, आरक्षक 659 नरेश, सैनिक क्रमांक 166 एवं ग्राम रक्षा समिति का सदस्य अनंतराम मेहरा के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा जिसे हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर नाम व पता पूछने पर नाम प्रहलाद बसोर पिता गोकल बसोर, निवासी निवासी खमरिया मौजीलाल थाना नोहटा जिला दमोह का होना बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर आरोपी के पेंट में 12 बोर का कट्टा खोसे था जिसे अपने कब्जे में लेकर खोलकर देखा तो उसमें 12 बोर का जिंदा कारतूस लोड था जिसे सुरक्षा की दृष्टि से नाल से अलग किया और लायसेंस के संबंध में पूछने पर लायसेंस न होना बताया मौके पर कट्टा व कारतूस को जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार कर आरोपी को गिरफतार किया गया। मौका नक्शा तैयार किया गया। न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष की अवधि का कारावास एवं ₹500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी *सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजय रावत द्वारा जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी के निर्देशन* में की गई ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!