अवैध रूप से गांजा लिये पाए जाने वाले आरोपी को हुई 03 बर्ष की सजा*
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अक्टूबर 10, 2023
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न्यायालय - सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला दमोह
आरोपी- गोलू उर्फ गोविंद खरे पिता महेश खरे, उम्र 26 वर्ष,निवासी तीन गुल्ली अग्रवाल स्कूल के पास, सिविल वार्ड नंबर 04 जिला दमोह (म०प्र०)
*सजा- आरोपी को धारा 20(बी)(ii)(बी) NDPS एक्ट में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*-
मामले के पेरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा बताया गया कि, अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 30.08.2019 को सहायक उपनिरीक्षक बोधराज पटैल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति / अभियुक्त गठीले बदन का गेहुआ रंग का महरूम कलर की टीशर्ट एंव आसमानी रंग की जीन्स की पैंट पहने हुये है, छोटी दाड़ी रखे है, एक सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले में जिसमें पकड़ने के लिए बद्दी लगी है, उक्त थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा अपने पास विक्रय करने के लिए रखा है और जटाशंकर तिराहा के पास लगे टीन शेड के नीचे दमोह में थैला लिये खड़ा है, जिसे समय पर ना पकड़ा गया तो अभियुक्त अपने आधिपत्य में रखा हुआ मादक पदार्थ गांजा किसी अन्य व्यक्ति को विकय कर देगा या इधर उधर छिपा देगा, तब मुखबिर की सूचना अनुसार घटनास्थल पर दबिश दी गयी तो एक व्यक्ति मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार दिखा जिसे घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम गोलू उर्फ गोविंद निवासी सिविल वार्ड नंबर 04 दमोह का होना बताया, तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसकी तौल किए जाने पर 02 किलोग्राम अवैध गांजा होना पाया गया, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 20(बी)(ii)(बी) NDPS एक्ट में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी *विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन* में की गई ।