नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को हुई आजीवन कारावास की सजा*

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न्यायालय - श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला दमोह । आरोपीगण- *प्रदीप सिंह राजपूत एवं दिनेश रैकवार* सजा- दिनाँक 07.10.2023 को पॉक्सो् एक्टम में पारित निर्णय में आरोपी प्रदीप सिंह राजपूत एवं दिनेश रैकवार को धारा 342 भादवि 01-01 का कारावास एवं 500-500रू जुर्माना,376डीए *आजीवन कारावास* 5000-5000के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया *घटना का संक्षिप्त विवरण*- अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सतीश कपस्या द्वारा बताया कि घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 01-01-2023 को पीडिता उम्र 14 वर्ष ने अपनी मॉ के साथ उपस्थित होकर थाना दमोह देहात में आवेदन दिया कि अपनी सहेलियों के साथ दोपहर 2 बजे अपने घर से खाना खाकर सहेली के घर से वापिस आ रही थी तभी आरोपी के घर के सामने पहुंची तो आरोपी प्रदीप ने पीडिता का हाथ पकडा और सहआरोपी दिनेश रैकवार के घर के अंदर खीचकर ले गया । और पीडिता के साथ प्रदीप ने जबरदस्तीस गलत काम किया और दिनेश कमरे के बाहर खडा रहा और कुछ समय बाद दोनो आरोपी भाग गए, पीडिता एवं उसकी मॉ द्वारा उक्त रिपोर्ट पर थाना दमोह देहात में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण में प्राथमिक विवेचना उप नि गरिमा मिश्रा एवम पूर्ण विवेचना उप नि रंजीत सिंह द्वारा की गई। न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनाँक 07.10.2023 को पारित निर्णय में आरोपी प्रदीप सिंह राजपूत एवं दिनेश रैकवार को आजीवन कारावास से दंडित किया गया । अभियोजन की ओर से *अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चन्द पटेल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत कुमार पांडे*’ द्वारा पैरवी की गई एवं श्री तरूण कुमार सोनी, सहायक ग्रेड तीन द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया ।

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