हत्या करने वाले पांचों आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
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अक्टूबर 10, 2023
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न्यायालय - सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश, तृतीय ADJ दमोह
आरोपी- 1- तरुण पटैल पिता मनोज पटैल, उम्र 23 वर्ष,
2- किशन पटैल पिता कन्हैयालाल पटैल, उम्र 27 वर्ष,
3- मोहन पटैल पिता बालचंद पटैल, उम्र 25 वर्ष,
4- रैच्चू उर्फ प्रवीण रजक पिता नंदकिशोर रजक, उम्र 26 वर्ष,
5- घंसू उर्फ घनश्याम पिता राजकुमार खंगार, उम्र 18 वर्ष, सभी निवासी-कछियाना मोहल्ला, थाना कोतवाली, जिला दमोह (म०प्र०)
*सजा- सभी पांचों आरोपीगण को धारा 302/34 भादवि में आजीवन-आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व कुल 3500-3500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*-
मामले के पेरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंशुल मिश्रा एवं मीडिया सेल प्रभारी श्री सतीश कपस्या द्वारा बताया गया कि, अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके बड़े भाई का लड़का अतुल तिवारी, ओजस्विनी कॉलेज में सेकेण्ड ईयर में पढ़ता था, दिनांक 05.11.2021 को रात्रि करीब 09.00 बजे घर पर था, उसके बाद कहीं चला गया, जो रात्रि में घर नहीं आया एवं सुबह दिनांक 06.11.2021 के करीब 12.30 बजे इरसाद मुसलमान, जो 108 में ड्यूटी करता है, ने फोन लगाकर फरियादी के मोबाइल पर बताया कि मृतक अतुल तिवारी अस्पताल में हैं, तब फरियादी और गोलू श्रीवास्तव मृतक अतुल तिवारी को देखने जिला अस्पताल आए और देखा, तो मृतक अतुल खत्म हो गया था तथा मृतक को दोनों आंखों, मुंह, बायें पैर के घुटने के पास, बाएं कान के पास मारपीट में चोटें थी, कान भी कटा हुआ था, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 05.11.2021 के 10. 00 बजे रात्रि से दिनांक 06.11.2021 के 10.00 बजे के बीच मारपीट कर मृतक अतुल तिवारी की हत्या की गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना दमोह दमोह देहात में अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना एवं अभियुक्तगण से पूछताछ पर पाया गया कि मृतक अतुल तिवारी के द्वारा किशन पटेल को बहन की गाली देने से सभी को गुस्सा आ गया और अभियुक्तगण घटना दिनांक 05.11.2021 को समय रात्रि लगभग 10.00 बजे घटनास्थल चहुमुख चबूतरा के पास, पथरिया फाटक, थाना कोतवाली, दमोह के अंतर्गत मृतक अतुल तिवारी को लात-घूसों बेल्टों व डंडों से मारपीट कर हत्या कारित की गयी, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर आरोपीगण को धारा 302/34 भादवि में *आजीवन-आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व कुल 3500-3500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।*
अभियोजन की ओर से पैरवी *विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन* में की गई ।