पारिवारिक रंजिश के कारण हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*

* न्यायालय- श्री सुनील कुमार, एडीजे द्वितीय हटा, जिला-दमोह, म.प्र. सत्र प्रकरण क्रमांक – 06/20 थाना - रजपुरा (अपराध क्रमांक – 58/19) धारा - 302, 201, 34 भादवि आरोपीगण – हित्तल उर्फ हेतराम शर्मा व अन्य सजा – हित्तल उर्फ हेतराम शर्मा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रू. का अर्थदंड । *अभियोजन कहानी-* संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनॉक 23.09.2019 को सूचनाकर्ता मनमोहन अहिरवार ने थाना रजपुरा में उपस्थित होकर सूचना दी कि वह मोटरसोईकिल से बटियागढ से अपने घर बरी कनौरा जा रहा था तो करीब 19.30 बजे पटी मुरम खनन के पास रोड किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पडा था। जिसकी सूचना उसने 100 डायल पर दी तथा थाने पर सूचना देने गया, जिस पर मर्ग क्र. 16/19 धारा 174 जाफौ कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जांच के शव की पहचान लक्ष्मी नारायन पिता दयाराम शर्मा उम्र 44 साल ग्राम जमुनिया थाना हटा के रूप में हुई। शव का पंचनामा कर पोस्ट मार्टम सीएचसी हटा द्वारा किया गया। मर्ग जांच पर मृतक के भाई रामनारायन शर्मा एवं पुत्र शुभम शर्मा के कथन लेखवद्व किये गये, जिनके द्वारा अपने कथनों में बताया कि दिनॉक 23.09.2019 को सुबह 11 बजे लक्ष्मी नारायन शर्मा को हेतराम शर्मा, ग्राम -कुमी थाना हटा अपने साथ ले गया था तथा बुलेरो जीप से हेतराम शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, अशोक शर्मा, राहुल शर्मा, गयादीन शर्मा, गुबन्दी शर्मा एवं देवेन्द्रा शर्मा सभी नि. ग्राम कुमी थाना हटा बुलेरो जीप में बैठाकर ले गये थे। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यू का कारण सिर में आयी चोटो से ब्रेन मेटल बाहर आ जाने तथा अत्याधिक रक्त स्त्राव हो जाने कारण होना उल्लेखित किया गया था। मर्ग जॉच पर उपरोक्त साक्षीयान के द्वारा हेतराम शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, अशोक शर्मा, राहुल शर्मा, गयादीन शर्मा, गुबन्दी शर्मा एवं देवेन्द्र शर्मा पर मृतक लक्ष्मी नारायन शर्मा की हत्या करने का संदेह व्यक्त किया गया। जिससे मर्ग जॉच पर से दिनॉक 24.09.2019 को देहाती नालसी 0/19 लेखवद्ध की जाकर थाना रजपुरा में अप.क्र. 58/19 धारा 302 भादवि पंजीवद्व किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों से पूछताछ की गई एवं उनके कथन लिये गये तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत आरोपीगणों के विरूद्व धारा 302, 201, 120बी भादवि के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हित्तल उर्फ हेतराम शर्मा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रू. का अर्थदंड से दंडित किया गया है। श्री कैलाश चंद पटैल, प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री उमेश सोनी, विशेष लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई। उक्त प्रकरण चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी का मामला था।

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