जिला बदर के उल्लंघन कर्ता आरोपी को थाना बरायठा पुलिस ने किया गिरफ्तार*

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा जिला बदर अनावेदको पर सतत निगरानी व उनके प्रतिबंधित क्षेत्रो मे प्रवेश करने पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के पालन मे श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय बीना/सागर, श्रीमान एसडीओपी महोदय बण्डा के निर्देशन मे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सागर के जिला बदर प्रकरण क्रमांक /20/ जिला बदर / 2023, आदेश क्रमांक /7194/रीडर/2023 दिनांक 31/08/2023 द्वारा अनावेदक रम्मू उर्फ रुपसिंह पिता सीताराम यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम बगरौदा थाना बरायठा जिला सागर म.प्र. की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये श्रीमान जिला दण्डाधिकारी के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) 6क के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई थी जो उक्त आदेश की तामीली पर अनावेदक रम्मू उर्फ रुपसिंह यादव को दिनांक 11/10/23 को तामील कर सागर जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमा से 12 माह की अवधि तक बाहर रहने की हिदायत दी गयी थी तथा हिदायत दी गई थी कि उक्त आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 ताहि व म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जो आज दिनांक 15/10/23 को दौरान काम्बिग गश्त के मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अनावेदक रम्मू उर्फ रुपसिंह यादव की ग्राम जासौडा में होने की सूचना मिलने पर तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ की मदद से अनावेदक रम्मू उर्फ रुपसिहं को उक्त जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित सीमा मे प्रवेश करने पर पकड़ा गया एवं धारा 188 ता.हि. व धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यबाही मे थाना प्रभारी उनि मकसूद अली, व हमराह स्टाफ सउनि अशोक तिवारी, प्र. आर. 232 प्यारे लाल, आरक्षक करन यादव, आरक्षक 1730 रामकुमार, आर. 168 अरविंद का विशेष सहयोग रहा।

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