अवैध परमिट पर ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी भारी मात्रा में शराब, ट्रक सहित शराब जप्त कर की जा रही है कार्यवाही*
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नवंबर 05, 2023
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मालथोन पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध शराब*
*पुलिस अधीक्षक ने दिए थे अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने एवं कार्यवाही करने हेतु आदेश*
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पुलिस अधीक्षक सागर श्री अभिषेक तिवारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उइके द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को अवैध शराब के परिवहन बिक्री को पूरी तरह से रोकने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था इसी तारतम्य में थाना प्रभारी माल्थोन योगेंद्र सिंह दांगी द्वारा सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को अधिक सक्रिय कर बॉर्डर एवं मालथोन टोल बैरियर पर सक्रियता से चेकिंग लगाई गई थी इसी के परिणाम स्वरूप आरटीओ बेरियर पर मालथोन पुलिस को चेकिंग के दौरान एक ट्रक क्र. RJ11 GB 0990 ललितपुर तरफ से आकर संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर चेक किया गया जिसमें कुछ संदिग्ध माल भरे होने की संभावना पर उक्त ट्रक में मौजूद ट्रक के चालक से उसका नाम पता पूछे जाने पर उसके द्वारा अपना नाम रवि प्रजापति पिता छविराम प्रजापति उम्र 32 निवासी शंकरपुर जय भोले नगर ट्रासपोर्ट नगर थाना बहोडापुर जिला ग्वालियर (म.प्र.) का होना बताया तथा पूछे जाने पर ट्रक में करीब 1350 पेटी ओल्ड मंक रम के काँच की बोतले जिनमें 750 एमएल बोतल की 600 पेटी 350 एमएल की 150 पेटी तथा 180 एमएल की 600 पेटी शराब होना बताते हुये उक्त शराब का आबकारी विभाग द्वारा जारी ट्रासपोर्ट परमिट एवं संधु ट्रासलोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड की बिलटी पेश किया जिसका रूट रायरू महेरा टोल प्लाजा डबरा, दतिया, डगराये टोल प्लाजा, झांसी यूपी, बबीना टोल प्लाजा, बिघाखेत टोल प्लाजा यूपी, ललितपुर यूपी, मालथौन टोल प्लाजा, दमोह, एफएलडब्लूएच करमेता का होना तथा परमिट की वैधता 04.11.23 के 6.53 PM तक का होना पाया गया उक्त परमिट का क्यूआर कोड स्केन करने पर परमिट कालातीत होना पाया गया उक्त शराब के परमिट की समय अवधि बीत जाने से उक्त शराब अवैध होना पायी गयी ट्रक क्र RJ11 GB 0990 का गेट खोल कर देखे जाने पर उक्त ट्रक में ओल्ड मंक रम अंग्रेजी शराब की पेटिया भरी पायी गयी ट्रक चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये परमिट के आधार पर ट्रक में कुल 1350 ओल्ड मंक रम अंग्रेजी शराब की पेटियां कुल 11934 बल्क लीटर जिसकी बाजारू अनुमानित कीमत 9720000 होना पायी गयी जो वाहन में मौजूद चालक का कृत्य धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होना पाये जाने से आरोपी रवि प्रजापति पिता छविराम प्रजापति उम्र 32 निवासी शंकरपुर जयभोले नगर ट्रासपोर्ट नगर थाना बहोडापुर जिला ग्वालियर (म.प्र.) के अवैध कब्जे से मय ट्रक क्र RJ11 GB 0990 पुराना इस्तेमाली कीमती करीब 35 लाख रूपये को मय दस्तावेजो के समक्ष गवाहान मौके पर जप्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। जप्तशुदा शराब की गिनती किये जाने पर 750 एमएल बोतल की 600 पेटी, 375 एमएल की 150 पेटी तथा 180 एमएल की 600 पेटी इस तरह कुल 1350 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की होना पायी गयी।
उक्त शराब एवं ट्रक की जप्ती कार्यवाही में निरीक्षक योगेन्द्र सिंह दांगी, परिवहन चेकपोस्ट मालथौन प्रभारी
रत्नाकर उईके (आरटीआई), प्रआर. 789 राजेश सिंह ठाकुर, आरक्षक 1553 जयसिंह, आर0 1227 जितेन्द्र लोधी,
आर0 1401 रोहित यादव, आरक्षक 1803 स्वदेश परिहार, आर0135 अरविन्द्र कुमार, आर0 1178 विक्रम
प्रताप, आर. 1805 सचिन यादव, RTO आर. आशीष गौतम का सराहनीय योगदान रहा।
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