*अमानक प्लास्टिक सामग्री का विक्रय एवं उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के ख़िलाफ़ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए निगमायुक्त ने*

  *अमानक प्लास्टिक सामग्री का विक्रय एवं उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के ख़िलाफ़ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए निगमायुक्त ने*



 सागर/ 19 जून 2024/ शहर में अमानक प्लास्टिक से बनी सामग्री और डिस्पोजल सामग्री के प्रचलन को रोकने के लिए नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार उपायुक्त एस एस बघेल के नेतृत्व में नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षकों और जोन प्रभारियों द्वारा समय-समय पर कार्यवाही कर अमानक प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री की जप्ती की कार्यवाही जा रही है,

   इसी क्रम में बुधवार को सिविल लाइन कालीचरण चौराहा के पास स्थित कमल प्रोविजन स्टोर  एवं सांची दुग्ध पार्लर का निरीक्षण किया गया ,जिसमें अमानक प्लास्टिक से बनी  डिस्पोजल सामग्री जिसमें गिलास- कटोरी और पॉलिथीन  का विक्रय एवं उपयोग करते हुए पाए जाने पर अमानक पॉलिथीन व डिस्पोजल सामग्री को जप्त कर पंचनामा कार्यवाही के उपरांत संबंधित दुकानदारों पर अमानक पॉलिथीन व डिस्पोजल सामग्री का विक्रय एवं उपयोग करते हुए पाए जाने पर निगमायुक्त ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।

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